जबलपुर : बुधवार,8 फरवरी 2023 भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रमेश थेटे और उनकी पत्नी मंदा थेटे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। लोकायुक्त संगठन जबलपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार रमेश थेटे वर्ष 2001-2002 के बीच जबलपुर में आयुक्त नगर निगम के पद पर पदस्थ रहे। इसके बाद संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण जबलपुर के पद पर पदस्थ हुये। इस दौरान थेटे ने अपनी पत्नी मंदा थेटे के नाम से जबलपुर के अलग-अलग बैकों से करीब 68 लाख रुपए का कर्ज लिया। जिसे उन्होंने 2012-2013 में वापस जमा किया। इस मामले में रमेश थेटे पर लोकायुक्त संगठन में प्राथमिक जांच वर्ष 2013 में दर्ज की गई थी।
जांच में सामने आया कि 2012-2013 की अवधि में रमेश थेटे और उनकी पत्नी ने अत्याधिक लेन-देन अलग-अलग बैंकों के माध्यम से किया। जो जांच में आय से अधिक संपत्ति होना पाई गई । इस मामले में उनके और उनके पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश थेटे सपरिवार इस समय महाराष्ट्र के नागपुर में रहतें हैं।